Sushant Singh Rajput Case: सुप्रीम कोर्ट में याचिका, कहा-सीबीआई को दो माह में रिपोर्ट देने का दें निर्देश
नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput ) की मौत की जांच की स्थिति के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से चुप्पी पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) में एक याचिका दायर की गई है। अधिवक्ता विनीत ढांडा के माध्यम से दायर की गई याचिका में शीर्ष अदालत से एजेंसी को दो महीने में जांच पूरी करने और इसके संबंध में एक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देने का आग्रह किया है।
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4 माह पहले दिए थे जांच के निर्देश
याचिका में कहा गया है कि करीब चार महीने पहले शीर्ष अदालत ने सीबीआई को राजपूत की मौत के मामले की जांच करने का निर्देश दिया था। सुशांत 14 जून को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने फ्लैट पर मृत पाए गए थे।
जांच एजेंसी पर विश्वास
याचिका में कहा गया है, 'शीर्ष अदालत ने देश की प्रमुख जांच एजेंसी पर गंभीर विश्वास व्यक्त किया और दिवंगत अभिनेता की अप्राकृतिक मौत की जांच का निर्देश दिया, क्योंकि उनकी मृत्यु ने पूरे देश को हिला दिया था और यहां तक कि विदेशों में भी उनके प्रशंसकों को राजपूत की अप्राकृतिक मौत से झटका लगा।'
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सीबीआई जांच अब तक समाप्त नहीं
याचिका में कहा गया है कि इस अदालत ने 19 अगस्त, 2020 को सीबीआई जांच के लिए एक आदेश पारित किया था और अब लगभग चार महीने बीतने के बावजूद सीबीआई ने अपनी जांच समाप्त नहीं है। इसमें कहा गया है कि सुशांत की मौत के मामले में उनके परिवार के सदस्यों के साथ ही उनके प्रशंसकों और शुभचिंतकों को अभी तक उनकी मौत के सटीक कारण का पता नहीं चल सका है।
तय हो समय सीमा
याचिकाकर्ता ने दलील दी कि अदालत को इस जांच के लिए अब दो महीने की समय सीमा तय कर देनी चाहिए, ताकि समय पर निष्कर्ष निकल सके। इसके साथ ही शीर्ष अदालत से यह भी मांग की गई है कि वह सीबीआई को निर्देश जारी करे कि वह अपनी जांच के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे। सीबीआई वर्तमान मामले में जिम्मेदारी से काम नहीं कर रही है और मामले की जांच के समापन में देरी हो रही है।
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