मैं न शराब पीती हूं और न धूम्रपान करती हूं- वीडियो सुनवाई में वकील ने Rakul Preet Singh के हवाले से कहा
मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह ( Rakul Preet Singh ) ने मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि वह न तो स्मोक करती हैं और न ही शराब पीती हैं। ये बात रकुल ने कोर्ट की वीडियो कांफ्रेंसिंग में अपने वकील के जरिए कही। इसके बाद कोर्ट ने मीडिया के एक्ट्रेस का पीछा करने से रोकने के लिए उठाए गए कदमों को लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय व अन्य को 15 अक्टूबर तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। साथ ही न्यूज चैनल पर शोज और आर्टिकल पब्लिश करने को लेकर उठाए गए कदमों की जानकारी देने को कहा है।
मंत्रालय और अन्य लोगों को अभिनेत्री रकुल प्रीत द्वारा दायर याचिका पर अदालत के पहले के आदेश के मद्देनजर उठाए गए कदमों के बारे में बताने के लिए भी कहा गया था। इस याचिका में ड्रग मामले की जांच को लेकर मीडिया में चल रहे शो या उनके बारे में आर्टिकल प्रकाशित करने पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति नवीन चावला ने मंत्रालय, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन को सुनवाई की अगली तारीख (15 अक्टूबर) तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चल रही सुनवाई के दौरान रकुल प्रीत के वकील अमन हिंगोरानी ने दलील दी कि उनकी चिंताओं पर किसी भी वैधानिक निकाय ने कोई कदम नहीं उठाया है। उन्होंने कहा, उच्च न्यायालय के पास पर्याप्त शक्तियां हैं। जबकि जांच चल रही है ऐसे मे ऐसी खबरों को रोकना होगा।
'गलत खबरें फैलाई जा रही हैं'
हिंगोरानी ने अभिनेत्री के हवाले से कहा, 'मुझे मामले में एक गवाह के रूप में बुलाया गया है। जबकि इस बारे में गलत खबरें फैलाई जा रही हैं कि मैं ड्रग्स लेती हूं और इसका स्टॉक करती हूं। जबकि मैं ना शराब पीती हूं और धूम्रपान करती हूं।' इस बीच एनबीए ने अपने वकील के माध्यम से कहा कि कई चैनल इसका हिस्सा नहीं हैं और जो हैं उन्हें इसके लिए जवाब देना होगा। आईएंडबी मिनिस्ट्री की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) चेतन शर्मा ने कहा, मंत्रालय इसे लेकर कार्यवाही कर रहा है। मैं समझ सकता हूं कि मेरे दोस्त का क्लाइंट मानसिक पीड़ा से गुजर रहा है।
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'मीडिया को संयम बरतने की जरूरत'
बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने 17 सितंबर को केंद्र, नेशनल ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और अन्य से रकुल प्रीत की याचिका पर जबाव मांगा था। रकुल की याचिका में कहा गया है कि मीडिया को कुछ संयम बरतने की जरूरत है। मीडिया को अफसरों से पहले ही जानकारी मिल जाती है, इससे उनके मुवक्किल की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। इसके बाद 26 सितंबर को रकुल ने फिर से दिल्ली हाई कोर्ट से मीडिया शो पर प्रतिबंध लगाने और उनके खिलाफ लेख प्रकाशित करने के लिए तत्काल अंतरिम निर्देश देने की मांग की थी।
'टीवी पर खबर देखकर हैरान रह गईं'
अधिवक्ता हिमांशु यादव, अमन हिंगोरानी और श्वेता हिंगोरानी के माध्यम से दायर की गई याचिका में दावा किया गया है कि रकुल प्रीत 20 सितंबर को टीवी पर खबर देखकर हैरान रह गईं कि एनसीबी ने उन्हें रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स मामले को लेकर चल रही जांच में 24 सितंबर को मुंबई में पेश होने के लिए कहा है। जबकि याचिकाकर्ता को उसके हैदराबाद या मुंबई के पते पर एनसीबी से ऐसा कोई समन नहीं मिला था। बाद में याचिकाकर्ता के जांच में शामिल होने के लिए 23 सितंबर की शाम को मुंबई पहुंचने की भी झूठी खबर चलाई गई। जबकि वॉट्सऐप के जरिए उन्हें 24 सितंबर को समन मिला।
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