नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर और एक्टर सनी देओल के लिए राहत देने वाली खबर है। जिसमें वो जेल जाते जाते बच गए। मामला रेलवे से जुड़ा 22 साल पुराना है। दोनों पर रेलवे की संपत्ति को बिना अनुमति के इस्तेमाल करने और उसे नुकसान पहुंचाने पर केस चल रह था। 11 अक्टूबर को जयपुर के एडीजे कोर्ट ने इस केस को डिस्चार्ज कर दिया। रेलवे एक्ट के तहत लगाए गए आरोपों में सनी और करिश्मा के साथ ही स्टंटमैन टीनू वर्मा और सतीश शाह को भी आरोपी बनाया गया। इसी केस में कोर्ट ने तीन अन्य गवाहों को भी जमानती वारंट के साथ 24 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई के लिए समन भेजा था। उधर, सनी और करिश्मा दोनों की ओर से रेलवे कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली एक पिटीशन, सेशन कोर्ट में दायर कर दी थी।
यह मामला 11 मार्च 1997 का बजरंग फिल्म की शूटिंग के दौरान चेन पुलिंग का है बीते सिंतबर रेलवे कोर्ट ने 22 साल पुराने मामले में इन दोनों कलाकारों पर आरोप तय किए थे। कोर्ट के अनुसार इन दोनों कलाकारों ने 22 साल पहले गैरकानूनी तरीके से ट्रेन की इमरजेंसी चेन खिंची थी, जिसकी वजह से ट्रेन 25 मिनट देरी से चली। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। जिसमें दोनों सनी देओल और करिश्मा कपूर आरोपी थे। इस मामले में रेलवे कोर्ट ने सितंबर महीने में आरोप तय किए थे। आरोप रेलवे एक्ट की धारा 141, 145,146 और 147 के तहत तय किए गए थे। इसके खिलाफ दोनों ने रिवीजन दायर की थी जिस पर फैसला सुनाते हुए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने मामले को डिस्चार्ज कर दिया। जज ने फैसले में कहा कि मामले में करिश्मा कपूर और सनी देओल के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है।
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