नई दिल्ली। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High court) की तरफ से सपना चौधरी (Sapna Chaudhary) को राहतभरी खबर आई है। दरअसल कुछ लोगों ने सपना चौधरी पर रागिनी गाने को लेकर उनपर एक जाति विशेष पर टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था। जिसके चलते सपना चौधरी पर केस दर्ज कर दिया था। शिकायत के तहत पुलिस ने 14 जुलाई को 2016 को केस दर्ज कर लिया था। इस केस पर जस्टिस अनिल खेत्रपाल ने याचिका को अनावश्यक करार देते हुए मामले का निपटारा कर दिया। पुलिस ने भी इस केस की रिपोर्ट को कैंसिलेशन की रिपोर्ट दे दी है। केस पर फैसला आने के बाद सपना चौधरी चैन की सांस ले रही हैं।
आपको बता दें कि सपना ने याचिका में कहा कि यह रागिनी विभिन्न लोक गायक पिछले चार दशकों से भी अधिक समय से विभिन्न कलाकारों द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। इस मामले में उन्हें टारगेट किया जा रहा है और उनका किसी को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था।
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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सपना चौधरी को दी राहत, अब गा पाएंगी रागिनी
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December 11, 2019
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